Close

    हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड

    हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड

     

    ईएसआई योजना सामाजिक बीमा पर आधारित एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की घोषणा में एक एकीकृत आवश्यकता आधारित सामाजिक बीमा योजना की परिकल्पना की गई है जो बीमारी, मातृत्व, अस्थायी या स्थायी शारीरिक अक्षमता जैसी आकस्मिकताओं में श्रमिकों के हितों की रक्षा करेगी। मजदूरी या कमाई की क्षमता में कमी और रोजगार की चोट के कारण मृत्यु। यह अधिनियम श्रमिकों और उनके तत्काल आश्रितों को उचित रूप से अच्छी चिकित्सा देखभाल की गारंटी भी देता है। इस योजना के तहत राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। औद्योगिक श्रमिकों और उनके परिवारों को ईएसआई अधिनियम 1948 की धारा 58 के तहत किए गए समझौते और प्रावधानों के अनुसार व्यापक चिकित्सा देखभाल प्रदान करना है। हरियाणा राज्य के निर्माण से पहले, संयुक्त पंजाब के दौरान, ईएसआई योजना तीन जिलों (अंबाला, यमुनानगर और भिवानी) हरियाणा में 17.5.1953 से प्रभावी। नवंबर 1966 में हरियाणा की स्थापना के बाद, इस योजना को चरणबद्ध तरीके से अन्य जिलों में विस्तारित किया गया।

    शुरू में ईएसआई योजना स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जाती थी, लेकिन मई, 2007 से इसे स्वास्थ्य विभाग से अलग कर दिया गया और ईएसआई स्वास्थ्य विभाग अस्तित्व में आया।.

    • 4- ईएसआई अस्पताल
    • 81-ईएसआई औषधालय
    • 3 आयुर्वेदिक इकाई
    • 1 मोबाइल डिस्पेंसरी

    पूरे राज्य में फैली हुई है।