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    ईएसआई योजना

    हरियाणा में ईएसआई योजना का कार्यान्वयन

    ईएसआई योजना सामाजिक बीमा पर आधारित एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की घोषणा में एक एकीकृत आवश्यकता आधारित सामाजिक बीमा योजना की परिकल्पना की गई है जो बीमारी, मातृत्व, अस्थायी या स्थायी शारीरिक अक्षमता जैसी आकस्मिकताओं में श्रमिकों के हितों की रक्षा करेगी। मजदूरी या कमाई की क्षमता और रोजगार की चोट के कारण मृत्यु के नुकसान में। यह अधिनियम श्रमिकों और उनके तत्काल आश्रितों को उचित रूप से अच्छी चिकित्सा देखभाल की गारंटी भी देता है। इस योजना के तहत राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ईएसआई अधिनियम 1948 की धारा 58 के तहत किए गए समझौते और प्रावधानों के अनुसार औद्योगिक श्रमिकों और उनके परिवारों को व्यापक चिकित्सा देखभाल प्रदान करना है।

    हरियाणा राज्य के निर्माण से पहले, संयुक्त पंजाब के दौरान, ईएसआई योजना हरियाणा में तीन जिलों (अंबाला, यमुनानगर और भिवानी) में 17.5.1953 से लागू की गई थी। नवंबर 1966 में हरियाणा की स्थापना के बाद, इस योजना को चरणबद्ध तरीके से अन्य जिलों में विस्तारित किया गया।

    • 4- ईएसआई अस्पताल
    • 81-ईएसआई औषधालय
    • 3 आयुर्वेदिक इकाई
    • 1 मोबाइल डिस्पेंसरी

    पूरे राज्य में फैला है

    बीमित व्यक्तियों को लाभ

    • चिकित्सा लाभ
    • अस्वस्थता लाभ
    • मातृत्व लाभ
    • विकलांगता लाभ
    • आश्रित लाभ
    • अंतिम संस्कार लाभ और कारावास लाभ