आरटीआई अधिनियम
प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में सूचना तक पहुंच को सुरक्षित करने के लिए नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार के व्यावहारिक शासन को स्थापित करने के लिए एक अधिनियम, एक केंद्रीय सूचना आयोग का गठन और राज्य सूचना आयोग और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए
जबकि भारत के संविधान ने लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की है। और जबकि लोकतंत्र के लिए एक सूचित नागरिक और सूचना की पारदर्शिता की आवश्यकता होती है जो इसके कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और सरकारों और उनके उपकरणों को शासित के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए।