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    समितियां / बोर्ड

    ईएसआई योजना

    ईएसआई योजना का प्रशासन

    1. ईएसआई निगम (शीर्ष शासी निकाय)
    2. स्थायी समिति (कार्यकारी निकाय)
    3. चिकित्सा लाभ परिषद (सलाहकार निकाय)
    4. क्षेत्रीय बोर्ड ईएसआई योजना, हरियाणा

    (क) ईएसआई निगम (शीर्ष शासी निकाय)

    अध्यक्ष: केंद्रीय श्रम मंत्री, भारत सरकार

    उपाध्यक्ष : सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार

    (ख) स्थायी समिति (कार्यकारी निकाय)

    अध्यक्ष :

    सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार

    (ख) स्थायी समिति (कार्यकारी निकाय)

    सदस्य :

    1. केंद्र सरकार के प्रतिनिधि

    2. राज्य सरकार के प्रतिनिधि

    3. नियोक्ताओं के प्रतिनिधि (दो)

    4. कर्मचारियों के प्रतिनिधि (तीन)

    5. चिकित्सा व्यवसाय के प्रतिनिधि (एक)

    6. पदेन सदस्य-डीजी, ईएसआईसी

    क्षेत्रीय बोर्ड ईएसआई योजना, हरियाणा

    ईएसआई अधिनियम 1948 के विनियम 10 के तहत किए गए प्रावधान के अनुसार, माननीय श्रम मंत्री, हरियाणा की अध्यक्षता में एक क्षेत्रीय बोर्ड का गठन किया गया है।

    क्षेत्रीय बोर्ड, हरियाणा के सदस्य इस प्रकार हैं:

    श्रम एवं रोजगार मंत्री, हरियाणा – अध्यक्ष

    वित्तीय आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, श्रम – उपाध्यक्ष

    श्रम आयुक्त, हरियाणा – सदस्य

    निदेशक, ईएसआई स्वास्थ्य देखभाल, हरियाणा – पदेन सदस्य

    वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त, ईएसआईसी, चंडीगढ़ – पदेन सदस्य

    नियोक्ता और कर्मचारी के प्रतिनिधियों में से प्रत्येक के चार सदस्य – सदस्य

    क्षेत्रीय निदेशक, ईएसआईसी फरीदाबाद, हरियाणा – सदस्य सचिव

    क्षेत्रीय बोर्ड के कार्य

    • राज्य में चिकित्सा पक्ष के साथ-साथ नकद लाभ पक्ष में योजना के कामकाज की समीक्षा करना
    • नकद लाभ के भुगतान और चिकित्सा लाभ के प्रशासन के संबंध में योजना के कामकाज में सुधार के उपायों पर निगम और राज्य सरकार को सलाह देना।
    • निवारक स्वास्थ्य उपायों, सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए
    • योजना के कार्यान्वयन में देखी गई प्रमाणन और अन्य कमियों की समीक्षा और जाँच करना
    • मेडिकल बोर्ड
    • जनता/लाभार्थी प्रतिनिधित्व वाली समितियां:
    • क्षेत्रीय बोर्ड
      1. स्थानीय समितियां
      2. अस्पताल सलाहकार समिति
      3. सामान्य प्रयोजन उप-समिति
      4. सतर्कता समिति
    • विशेषज्ञ समूहों वाली समितियां:
      1. मेडिकल बोर्ड
      2. दवा खरीद समिति
      3. मृत्यु दर समीक्षा समिति